सोमवार, 2 मार्च 2009

पर्याप्त नहीं हैं वेबसाइट में दी गई सूचनाएं

केन्द्रीय सूचना आयोग ने कहा है आरटीआई के तहत वेबसाइट पर सूचनाएं प्रदर्शित करना ही पर्याप्त नहीं है। आयोग ने वेबसाइट में प्रदर्शित सूचनाओं के बावजूद लोक प्राधिकरणों को सूचनाओं को मुद्रित या सीडी के रूप में तैयार रखने का निर्देश दिया है। एक मामले की सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त शैलेष गाँधी ने कहा कि सभी आवेदकों की पहुंच वेबसाइट तक नहीं होती इसलिए लोक सूचना अधिकारियों को सूचना मुद्रित या सीडी के रूप में देने के प्रयास करने चाहिए। चंडीगढ़ के हरीश कोचर बनाम सीबीएसई मामले की सुनवाई में आयोग ने ये बातें कहीं। सीबीएसई ने कोचर को सूचनाओं को सीधे तौर पर उपलब्ध कराने के बजाय वेबसाइट के जरिए लेने की बात कह रहा था। आवेदक ने सीबीएसई से पूछा था कि मान्यता प्राप्त स्कूलों के वार्षिक रिकॉर्ड जो अनिवार्य रूप से जमा किए जाते हैं, उन्हें सीबीएसई संरक्षित रखता है या नहीं। सीबीएसई ने आवेदक के इस सवाल और अन्य सवालों के सीधे जवाब देने के बजाय, वेबसाइट से सूचना लेने को कहा। आयोग ने सीबीएसई की लोक सूचना अधिकारी रमा शर्मा को 25 फरवरी तक निशुल्क सूचना देने के आदेश के साथ अधिकारी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।

कोई टिप्पणी नहीं: