सोमवार, 5 जनवरी 2009

उप रजिस्ट्रार पर दस हजार का जुर्माना

पंजाब राज्य सूचना आयुक्त रवि सिंह ने डेरा बस्सी तहसील कार्यालय के उप रजिस्ट्रार एवं लोक सूचना अधिकारी पर आरटीआई आवेदक को सूचना न देने और सुनवाई के दौरान आयोग में अनुपस्थित रहने पर दस हजार का जुर्माना लगाया है। लोक सूचना अधिकारी ने जीरकपुर निवासी आर सी खुराना को न तो आवेदन में मांगी गई सूचनाएं दीं और न ही वो आयोग की तीन सुनवाई में उपस्थित हुए। आयोग के कारण बताओ नोटिस का भी लोक सूचना अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। अधिकारी के इस रवैये को देखकर आयोग ने पाया कि अधिकारी जानबूझ कर सूचना नहीं दे रहे हैं। अत: आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए लोक सूचना अधिकारी पर 10 हजार का जुर्माना लगा दिया और आवेदक को 15 दिनों में सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए।

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