सोमवार, 5 जनवरी 2009

शिक्षा विभाग के लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

केन्द्रीय सूचना आयुक्त शैलेष गाँधी ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के लोक सूचना अधिकारी पर आरटीआई आवेदन में पूछे गए सवालों के जवाब न देने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
आवेदनकर्ता प्रकाश कुमार ने शिक्षा विभाग के लोक सूचना अधिकारी से वसंत वैली और रेयान इंटरनेशनल स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के कोटे के तहत दिए गए दाखिले के संबंध में जानकारी मांगी थी। आवेदन में पूछा गया था कि इस कोटे के अन्तर्गत स्कूल को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने बच्चों को दाखिला दिया गया है। आवेदनकर्ता ने शिक्षा विभाग से यह प्रश्न भी पूछा था कि कोटे के तहत दाखिला न देने पर स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? आवेदन का जवाब न मिलते देख प्रथम अपील दायर की गई लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं प्राप्त हुआ। अन्तत: मामला केन्द्रीय सूचना आयोग पहुंचा जहां अधिकारी को जानकारी न देने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर सूचना आयुक्त शैलेष गाँधी ने लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगा दिया और शीघ्र सूचना देने के आदेश दिए।

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