शनिवार, 12 जुलाई 2008

आकाशवाणी के उपनिदेशक पर 25 हजार का जुर्माना

आकाशवाणी के जन सूचना अधिकारी एवं उपनिदेशक पर नियत समय पर सूचनाएं न उपलब्ध कराने पर 25 हजार का अधिकतम जुर्माना लगाया गया है। केन्द्रीय सूचना आयुक्त ओ पी केजरीवाल ने यह निर्णय रास बिहारी दत्ता बनाम ऑल इंडिया रेडियो के मामले की सुनवाई के बाद दिया। आकाशवाणी ने रास बिहारी के आरटीआई आवेदन का जवाब 240 दिनों के बाद दिया था, जबकि कानून के अनुसार सूचनाएं 30 दिनों के भीतर मिलनी चाहिए थीं।
आवेदक रास बिहारी ने 7 नवंबर 2006 में आवेदन दायर कर ऑल इंडिया रेडियो के जन सूचना सूचना अधिकारी से वद्य वृंदा के कंडक्टर के चयन की जानकारी मांगी थी। 30 दिनों में जवाब ने मिलने पर आवेदन ने 26 दिसंबर 2006 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर की। यहां से भी सूचना न मिलने पर आवेदन ने 1 मार्च 2007 केन्द्रीय सूचना आयोग में दूसरी अपील दाखिल की। आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद आकाशवाणी के जन सूचना अधिकारी एवं उपनिदेशक एस पी भट्टाचार्य को देर से सूचनाएं देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। भट्टाचार्य द्वारा सूचना देने में देरी के लिए प्रस्तुत की गईं दलीलों से आयोग संतुष्ट नहीं हुआ और भट्टाचार्य को दोषी पाया गया।
आयोग ने अपने निर्णय में कठोर रूख अपनाते हुए दोषी जन सूचना अधिकारी एवं उपनिदेशक एस पी भट्टाचार्य को 25 हजार रूपये जुर्माने के रूप में देने का आदेश दिया। आयोग ने कहा जुर्माने की राशि भट्टाचार्य के वेतन से दो किस्तों में काटी जाए। पहली किस्त 10 अगस्त 2008 और दूसरी किस्त 10 सितंबर 2008 तक काट ली जाए।

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